आगरालीक्स ….आगरा में 10 वीं की छात्रा के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने, छेड़छाड़ करने पर शिक्षक को तीन साल की सजा, स्कूल के शिक्षक के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा, तीन साल की सजा के साथ छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र के स्कूल में शिक्षक असगर नूरानी निवासी नुनिहाई पढ़ाते थे, इसी स्कूल की 10 वीं की छात्रा के परिजनों ने मई 2015 में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाए गए कि 10 वीं की छात्रा को शिक्षक असगर नूरानी मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेज रहा था, उससे अश्लील बातें करने के साथ ही छेड़छाड़ करता था, दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। छात्रा से स्कूल के बाहर मिलने के लिए कहा, छात्रा ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी।
तीन साल की सजा सुनाई
छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, उन्होंने राजीनामा कराने के लिए कहा। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के विचारण के दौरान गवाहों के बयान, अभियोजन के तर्क के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी पाते तीन वर्ष कारावास एवं छह हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।