आगरालीक्स…आगरा से उठी थी कोरोना काल में स्कूलों द्वारा ली गई फीस लौटाने की मांग. हाईकोर्ट ने प्रदेश में 15% फीस वापसी के दिए आदेश, किस तरह वापस मिलेगी यह फीस
उत्तर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों को राहत देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने सोमवार को दिए अपने आदेश में प्रदेश के सभी बोर्डों के सभी स्कूलों से कहा कि कोरोना काल 2020—21 में अभिभावकों से ली गई स्कूल फीस का 15 प्रतिशत माफ करना होगा. उन्हें यह फीस लौटानी होगी या फिर आने वाले सत्र में एडजस्ट करनी होगी. माफी की गई यह फीस अभिभावकों को छूट के रूप में मिलेगी.

कोरोनाकाल में ली गई स्कूल फीस के विरोध में तमाम अभिभावकां की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं. सभी याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी और आज इसका फैसला सुनाया गया. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को साल 2020—21 में ली गई कुल फीस का 15 प्रतिशत जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट करना होगा. साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, स्कूलों को उन्हें साल 2020—21 में वसूले गए शुल्क का 15 प्रतिशत मूल्य जोड़कर वापस लौटाना होगा. इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को दो महीने का समय दिया है. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है.