Thursday , 16 January 2025
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Those living in hostels and PGs will now have to pay 12 percent GST

आगरालीक्स…हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को किराए पर अब 12 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा।

अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलुरु पीठ का फैसला

अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलुरु पीठ ने अपने फैसले में कहा कि होटल,  क्लब,  कैंपसाइट आदि की आवासीय सेवाओं पर प्रतिदिन एक हजार रुपये तक के शुल्क पर जीएसटी छूट लागू थी लेकिन अब पीजी या हॉस्टल पर जीएसटी की छूट लागू नहीं होगी।

अभिभावकों पर पड़ेगा बोझ

उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शहरों के हॉस्टल और पीजी में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। जीएसटी लागू होने से अभिभावकों पर एक और बोझ बड़ जाएगा।

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