आगरालीक्स…Agra News : आगरा के 458 निजी अस्पतालों के पंजीकरण एक की जगह पांच साल के लिए मान्य होंगे। अस्पताल के बोर्ड पर सुविधाएं, डॉक्टर, चार्ज और इलाज का ब्योरा दर्ज करना होगा। ( Agra News : 458 private hospital may have registration for 5 year, new rule#Agra )
निजी अस्पतालों के पंजीकरण एक साल के लिए मान्य होते हैं। इसमें बदलाव कर दिया गया है, 14 नवंबर को जारी किए गए आदेश के अनुसार, अब अस्पतालों के पंजीकरण पांच साल के लिए मान्य होंगे। यह नियम 50 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों के लिए है। इसके लिए अस्पताल संचालकों को द क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत नया पंजीकरण कराना होगा। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव के अनुसार, आगरा में 482 हॉस्पिटलों का पंजीकरण है। इसमें से 24 हॉस्पिटल में 50 से अधिक बेड हैं । 458 बेड ऐसे हैं जिनमें 50 से कम बेड हैं।
बोर्ड पर लिखना होगा ब्योरा
हॉस्पिटल का पंजीकरण पांच साल के लिए मान्य करने के साथ ही कई और मानक बनाए गए हैं। हॉस्पिटल की सुविधाओं से लेकर डॉक्टर, नर्स, पंजीकरण सहित अन्य ब्योरा बोर्ड पर लिखना होगा।