आगरालीक्स…एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर लेकिन पड़ रहा है रविवार. तो क्या 16 दिसंबर को कर सकते हैं जमा, जानिए क्या हैं नियम…
आयकर कर दाता जिनकी आयकर देनता 10 हजार रुपये से ज्यादा होती है, उन्हें अपने आयकर का 75 प्रतिशत भुगतान 15 दिसंबर तक करना होता है. नौकरी पेशा लोग भी इसमें शामिल हैं. सिर्फ वरिष्ठ नागरिक जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई आय नहीं होती है, उन्हें एडवास टैक्स जमा करने से छूट है. अगर 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स जमा नहीं किया तो इंटरेस्ट लग जाती है. आनलाइन भी एडवांस टैक्स का पेमेंट हो सकता है.
15 दिसंबर को रविवार, 16 को जमा कर सकते हैं टैक्स
इस बार 15 दिसंबर को रविवार है, इस संबंध में आगरा की सीए प्रार्थना जलान ने बताया कि सर्कुलर के अनुसार अगर डेउलाइन किसी छुट्टी वाले दिन पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में General Clauses Act, 1897 का सेक्शन 10 लागू हो जाएगा. इसके तहत छुट्टी के बाद अगले जिस वर्किंग डे पर कोर्ट या आफिस खुलेगा, तब भुगतान किया जा सकता है. एडवांस टैक्स के मामले में कहा गया है कि छुट्टी के बाद जिस दिन बैंक खुलेगा, तब एडवांस टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा. इस तरह की स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234बी और 234सी के तहत लगाया जाने वाला जुर्मानाभी नहीं लगेगा. ऐसे में अगर जो आयकरदाता किसी कारणवश 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं तो वो 16 दिसंबर को भी भुगतान करेंगे तो भी इंटरेस्ट नहीं लगनी चाहिए.
