आगरालीक्स:…Agra News: नीट पीजी की काउंसिलिंग से पहले निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी को टयूशन फीस, हॉस्टल और सिक्योरिटी डिपॉजिट सहित अन्य शुल्क बताने होंगे। ( Agra News: Private Medical college declare fees structure before NEET UG Counselling#Agra )
सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश जारी किया है। जस्टिस जेबी पारडीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा है कि सीट ब्लॉकिंग की यह प्रथा केवल एक अनैतिक कार्य नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है। इसमें पारदर्शिता की कमी है। इसलिए काउंसिलिंग से पहले सभी यूनिवर्सिटी को फीस बतानी होगी, यह अनिवार्य है। नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत केंद्रीक्रत फीस रेगुलेशन सिस्टम विकसित करना होगा।