आगरालीक्स आगरा में नगर निगम के चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती की गई है, चुनाव प्रचार के लिए मेयर से लेकर पार्षदों के लिए गाडियों की संख्या निर्धारित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव दयाल ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 की आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार 05, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार 02, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार 01, तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार 01, वाहन(दो पहिया सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए करा सकते है, ऐसे वाहनों के संचालन के लिए उम्मीदवार को अनुमति निर्धारित प्रारुप पर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निर्वाचन प्रचार अवधि में जुलूस निकाले जाने हेतु नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार के लिए 15, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 10, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 05, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए 05, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए 03, तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए 02, वाहन प्रयोग किये जा सकते है, ऐसे वाहनों के संचालन के लिए उम्मीदवारो को अनुमति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आने वाले थानों के प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रदान की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ कोई सार्वजनिक सभा आदि आयोजित करने की अनुमति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आने वाले थानों के प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रदान की जायेगी। अगर निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्यकलाप आयोजित किया जा रहा है जो दो या तीन अपर मजिस्ट्रेेट के क्षेत्र में आता है तो ऐसे आयोजन की अनुमति अपर जिलाधिकारी(नगर) द्वारा प्रदान की जायेगी।