आगरालीक्स ….Agra News: आगरा के राजा की मंडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए सड़क चिन्हित कर कब्जों को ध्वस्त करने के आदेश, विस्थापित दुकानदार को पुनर्वास तक डीएम कमिश्नर के बंगलों में ठहराए जाएं, 22 मई को अगली सुनवाई होगी। ( Agra Live News: SC order to demolish encroachment of road’s in Labhchand Market Raja Ki Mandi )
राजा की मंडी, लाभचंद्र मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को डीएम को सड़क चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, इसके लिए 14 दिन का समय दिया था लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। इस पर याचिकाकर्ता अमरजोत सूरी ने प्रमुख सचिव नगर विकास, मंडलायुक्त, डीएम, नगर आयुक्त सहित आठ अधिकारियों के विरुदृध अवमानना चायिका दायर की थी।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पिंक एंड चूज नीति नहीं चलेगी
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अधिकारियों की तरफ से पैरवी करते हुए अटॉर्नी जनरल के वैंकट रमनी पेश हुए, कोर्ट से कार्रवार्ठ के लिए मोहलत मांगी, जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने कहा कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की राह में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पिंक एंड चूज की नीति नहीं चलेगी, कार्रवाई सड़क के दोनों तरफ समान रूप से होगी। सड़क के दोनों तरफ मार्केट में होटल धर्मलोक और चंद्रलोक हैं। कोर्ट में नगर निगम की तरफ से सहायक नगर आयुक्त श्रद्धा पांडेय पेश हुईं।
पुर्नवास को लेकर की टिप्पणी
कोर्ट ने विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर टिप्पणी की। कहा कि सड़क से हटाए गए प्रत्येक दुकानदार को संबंधित अधिकारियों के सरकारी निवास में तब तक ठहराया जाएगा जब तक उनका पुर्नवास नही होता है। इसकी शुरुआत डीएम के बंगले से होगी और यदि कमिश्नर सबसे बड़े अधिकारी हैं तो उनके निवास से भी, हर बड़े अधिकारी के यहां पीड़ित परिवार को रखा जाए।