आगरालीक्स…आगरा में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य. रजिस्ट्रेशन नहीं करने वालों पर होगा एक्शन
कलक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक में लिये गये. निर्णयो में जनपद में संचालित समस्त स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, वेवपूल एवं जिम का पंजीकरण अनिवार्य किया गया हैं, जिसमें जनपद के समस्त तरणताल एवं जिम संचालकों को क्षेत्रीय खेल कार्यालय, आगरा से रू0 100/- का फार्म क्रय कर निर्धारित आवश्यक अभिलेख सहित क्षेत्रीय खेल कार्यालय में जमा कराना होगा। प्राप्त आवेदनों का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत मानक अनुरूप पाये जाने पर सम्बंधित प्रतिश्ठानो, संस्थाओ द्वारा संचालित तरणताल, वाटर पार्क, वेवपूल एवं जिम कापंजीकरण कार्यवाही की जायेगी।ऐसे संस्थान जिनके द्वारा बिना पंजीकरण कराये तरणताल, वाटर पार्क, वेवपूल एवं जिम का संचालन किया जा रहा हैं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सील करने का भी निर्णय लिया गया हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता के प्रतिभागी खिलाड़ियो को प्रतियोगिता आयोजन तिथियों में रू0 30/-प्रति दिन प्रति खिलाड़ी की दर से अल्पाहार उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही साथअसलहो एवं आबकारी के नवीनलाइसेंस अथवा नवीनीकरण पर रू0 1000/- खेल प्रोत्साहन राशि समिति के खाते में जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त स्टेडियम में क्रिकेट, शूटिंग, लानटेनिस, हाकी एवं हाकी के अंशकालिक प्रशिक्षक रखे जाने का भी निर्णय लिया गया ।