आगरालीक्स… आगरा में एमजी रोड सहित सडकों और कॉलोनी में लगे पार्टियों के होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, आगरा में द्वितीय चरण में मतदान होगा है, आचार संहिता लागू हो गई है। डीएम एनजी रवि कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने 24 घंटे में राजनैतिक दलों के होर्डिंग हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
रविवार शाम को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। आगरा में द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा।
यह है चुनाव कार्यक्रम
आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट
अधिसूचना जारी की जाएगी 19 मार्च
नामांकन की अंतिम तिथि 26 मार्च
नामांकन पत्र की जांच 27 मार्च
नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च
मतदान की तिथि 18 अप्रैल
परिणाम 23 मई

आचार संहिता लागू होने के बाद नियम
- बिना अनुमति के कहीं भी होर्डिंग, पोस्टर या बैनर नहीं लगाया जा सकता।
- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकता।
- सभा के स्थान व समय की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी।
- इसकी पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होगी।
- सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी अनुमति लेनी होगी
अधिकारियों के लिए नियम
- शासकीय कर्मचारी किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे।
- मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरते हैं अधिकारी उनसे मिलने वहां नहीं जाएंगे।
- चुनाव कार्य से जाने वाले मंत्रियों के साथ अधिकारी नहीं जाएंगे।
- ड्यूटी के अलावा कोई अधिकारी या अन्य राजनीतिक आयोजन में शामिल नहीं होंगे।
सत्ताधारी दल के लिए नियम
- सरकार के मंत्री शासकीय दौरों के दौरान चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे।
- सरकारी विमान और गाड़ियों का प्रयोग दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए न हो।
- हेलीपैड पर सत्ताधारी दल एकाधिकार न जताए।
- सरकारी आवास और विश्राम स्थलों पर एकाधिकार नहीं होगा।
- सरकारी की योजनाओं का प्रचार सरकारी धन से नहीं किया जाएगा।