आगरालीक्स श्रीकृष्ण जन्मस्थान जमीन मामले में दायर दावा को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
पुलिस फोर्स तैनात रहा।
मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान, अस्थान श्रीकृष्ण जन्मस्थान, रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा दायर किया था। बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट ने खारिज कर दिया.
यह है मामला
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में समझौता हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है, वह बनी रहेगी, जबकि मंदिर जहां बना हैं वहा बना रहेगा। 25 सितंबर को दायर किए गए दावा में इस समझौते को गलत बताया है तर्क दिया है कि जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के नाम है, तो सेवा संघ को समझौते के अधिकार नहीं है।