आगरालीक्स…(Agra News 5th April).. आगरा में तीन दिन में मिले 175 कोरोना के केस, बाजारों में चेकिंग, मास्क न पहनने पर दुकान 48 घंटे के लिए होगी बंद।
आगरा में तीन दिन में कोरोना के 175 केस मिल चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्ती कर दी गई है। डीएम प्रभु एन सिंह ने आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठकर कर स्पष्ट कह दिया है कि मास्क न पहनने पर दुकान और शोरूम को 48 घंटे के लिए बंद करा दिया जाएगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।
आज से चेकिंग
बाजारों में प्रशासन और पुलिस की टीम सोमवार से चेकिंग करेगी। दुकान और शोरूम में संचालक, कर्मचारियों के मास्क न पहनने पर शोरूम और दुकान को 48 घंटे के लिए बंद करा दिया जाएगा। वही,मास्क न पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।
कोरोना वायरस को लेकर नई गाइड लाइन
कंटेनमेंट जोन— कोरोना के नये केस को केंद्र मानते हुए 25 मीटर क्षेत्र लगभग 20 घर और एक से अधिक केस आने पर 50 मीटर क्षेत्र लगभग 60 घर कंटेनमेंट जोन मनाया जाएगा.
दो कंटेनमेंट जोन पर एक टीम लगाई जाएगी. एक से अधिक केस होने पर क्लस्टर मे मध्य बिन्दु को एपीसेंटर चिन्हित कर 50 मीटर रेडियस के क्षेत्र को कंटनेमेंट जोन बनाया जाएगा.
प्रत्येक टीम में स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन सहित तीन सदस्य शामिल होंगे.
टीम के सदस्य लोगों को कोविड के लक्षणों के लिए जागरूक करेगे. संदिग्ध मरीजों का ब्यौरा जुटाएंगे.
प्रत्येक पांच टीम पर एक सुपरवाइजर होगा.
कंटेनमेंट जोन में कोरोना के संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जाएंगे. जिन क्षेत्रों में पहले कोरोना केस मिल चुका है दोबारा वहां पर नया केस मिलता है ऐसे क्षेत्र को क्लस्टर मानते हुए 60 आवासों का सर्वे कराया जाएगा.
बहुमंजिला भवनों के लिए
बहुमंजिला भवन में एक कोविड केस मिलने पर जिस तल पर आवास होगा उस तल को कंटनेमेंट जोन माना जाएगा.
एक से अधिक केस मिलने पर टावर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा. ऐसे केस में जिला प्रशासन और सीएमओ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.
कंटेनमेंट जोन के संदिग्ध लोगों का 24 घंटे के अंदर सैंपल लिया जाएगा.
अंतिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलैक्शन की अवधि से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा.
14 दिन तक कोई नया केस नहीं आता है तो कंटेनमेंट जोन को खत्म कर दिया जाएगा.