आगरालीक्स..(Agra News 14th July) आगरा के लिए अच्छी खबर है, घर में शोरूम, हॉस्पिटल और दुकान खोल ली है तो राहत मिल सकती है। शुल्क लेकर एडीए आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण को मंजूरी दे सकेगा, लेकिन निर्माण एडीए के मानकों के तहत होना चाहिए।
आगरा विकास प्राधिकरण एडीए के मुख्य नगर नियोजक आरके सिंह का कहना है कि आवास एवं शहरी विकास अनुभान ने भू उपयोग परिवर्तन की मॉडल उपविधि 2021 तैयार करने के लिए ड्राफ़्ट भेजा है। इस पर एडीए सहित अन्य जिलों के प्राधिकरणों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद शासन स्तर से उपविधि बनाई जाएगी।
यह किया जा रहा बदलाव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख दीपिक कुमार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं शहरी विकास अधिनियम 1973 की धारा 16 के अधीन उपविधि बनाई जा रही है, इस उपविधि के मुताबिक, शहर में भू उपयोग के विरुध कोई गतिविधि चल रही है तो उसे निश्चित शुल्क लेकर जारी रखा जा सकता है, इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
ये देना होगा शुल्क
व्यावसायिक, शापिंग मॉल के लिए प्रोसिसिंग फीस 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर
ग्रुप हाउसिंग के लिए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर
आवासीय भूखंड के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर