आगरालीक्स…आगरा के दवा व्यवसाइयों को एफएसडीए की सख्त चेतावनी—नकली, नशीली, एक्सपायरी दवाओं का कारोबार करने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई. बंद पड़े प्रतिष्ठानों के ड्रग लाइसेंस पर न हो अवैध औषधि व्यापार..
आगरा में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से दवा व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई. आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में हुई इस बेठक में आगरा फार्मा एसोसिएशन और आगरा महानगर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ फव्वारा दवा बाजार के भवन स्वामी भी मौजूद रहे. आयुक्त ने कहा कि प्रदेश स्तर पर थोक ड्रग लाइसेंस सत्यापन अभियान संचालित किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फर्जी, निष्क्रिय अथवा बंद पड़े प्रतिष्ठानों के ड्रग लाइसेंसों जिनके माध्यम से किए जा रहे अवैध औषधि व्यापार की पहचान कर उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है, जिससे नियमों के अनुरूप कार्य करने वाले व्यापायों को सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यापारिक वातावरण उपलब्ध हो सके एवं आमजनमानस को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित औषधियाँ उपलब्ध हो सकें.नकली दवाओं के कारोबार पर जारी रहेगी कार्रवाई
उन्होंने स्पष्ट किया कि नकली, नशीली, एक्सपायरी दवाओं के अवैध व्यापार तथा चिकित्सकीय सैंपलों की अनधिकृत बिक्री के विरुद्ध विभागीय अभियान निरंतर जारी रहेगा. यदि किसी औषधि प्रतिष्ठान के स्वामी द्वारा अपना लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति से संचालित कराया जाता है, को चिन्हित करते हुए उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी. साथ ही भवन स्वामियों को भी निर्देशित किया गया कि वे अपनी सम्पत्ति में औषधि व्यापार हेतु किराये पर दिये गये समस्त प्रतिष्ठानों की जानकारी/विवरण विभाग को उपलब्ध कराऐं साथ में यह भी सुनिश्चित करायें कि जिस व्यक्ति को आपके द्वारा औषधि व्यापार हेतु किरायानाम दिया गया है, वह प्रतिष्ठान उसी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है. यदि कोई प्रतिष्ठान काफी समय से बन्द अथवा अनियमित रूप से संचालित हो रहे हों एवं किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हों, के बारे में जानकारी उपलब्ध करायें.
बैठक में दवा संगठनों को निर्देशित किया गया कि वे अपने संगठन के माध्यम से समस्त प्रतिष्ठानों / गोदामों / शाखाओं के मुख्य शटर पर स्पष्ट रूप से फर्म का नाम, औषधि लाइसेंस संख्या, जीएसटी नंबर एवं संपर्क नंबर अंकित करें तथा औषधि नियमों एवं लाइसेंस में वर्णित शर्तों के अनुरूप ही प्रतिष्ठान का संचालन सुनिश्चित करें. यदि कोई दवा व्यापारी अपना व्यापार संचालित नहीं कर रहे हैं तो औषधि लाइसेंस को विभाग में समर्पित करना सुनिश्चित करें। विभाग ने इस अभियान को सफल बनाने हेतु व्यापारिक संगठनों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया. दवा संगठनों एवं भवन स्वामियों द्वारा अभियान को सफल बनाने हेतु अपना पूर्ण योगदान देने हेतु आश्वस्त किया गया.
ये रहे मौजूद
बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, लखनऊ, मुख्यालय से आए डीके तिवारी, सहायक आयुक्त (औषधि), एके जैन, सहायक आयुक्त (औषधि) तथा मण्डलीय सहायक आयुक्त (औषधि) अतुल उपाध्याय, नवनीत कुमार एवं निलेश शर्मा, औषधि निरीक्षक गण, आगरा उपस्थित रहे. संस्था की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश राठी, उपाध्यक्ष चंद्रकांत गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता डिप्टी कोषाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता तथा राम गोपाल मार्केट, नवाबिया मार्केट, कमला कॉम्प्लेक्स एवं माहेश्वरी कॉम्प्लेक्स के भवन स्वामी उपस्थित रहे.