आगरालीक्स…आगरा में चुनाव को लेकर 360 कर्मचारी नहीं पहुंचे मतदान की ट्रेनिंग लेने. प्रशासन ने इन्हें दिया कल आखिरी मौका. नहीं आए तो दर्ज एफआईआर
आगरा में 4 मई को मतदान होना है. नगर निकाय चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों को मतदान की ट्रेनिंग दी गई है. प्रशासन की ओर से 27 अप्रैल् से 30 अप्रैल तक सेंट जॉन्स गर्ल्स इण्टर कॉलेज, चर्च रोड पर यह ट्रेनिंग दी गई लेकिन इस दौरान अभी तक के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के रूप में तैनात किए गए 360 कर्मी अनुपस्थित रहे हैं. प्रशासन की ओर से इन अनुपस्थित कर्मियों को एक मई को ट्रेनिंग लेने के लिए एक और मौका दिया गया है. अगर ये सभी एक मई को भी गैरहाजिर रहते हैं तो इनके खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी.
इस मामले में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में लगाये गये कार्मिकों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 से 30 अप्रैल तक सेण्ट जौन्स गर्ल्स इण्टर कॉलेज, चर्च रोड, आगरा में प्रदान किया गया, अभी तक के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के रूप में तैनात किये गये 360 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये हैं. अनुपस्थित पाये गये मतदान कर्मियों को एक मई 2023 को प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और मौका दिया गया है. यह प्रशिक्षण प्रातः 09ः00 बजे 11ः00 बजे तक सेण्ट जौन्स गर्ल्स इण्टर कॉलेज, चर्च रोड, आगरा पर दिया जायेगा. गैर हाजिर मतदानकर्मी यदि एक मई, 2023 को भी प्रशिक्षण प्राप्त करने नहीं पहुँचते हैं, तो उनके विरूद्ध संबंधित थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उनके विभागीय अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जायेगा.

उन्होंने आगे यह भी बताया है कि प्रशिक्षण स्थल पर, निर्वाचन ड्यूटी में लगे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पुलिस, सुरक्षा, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, परिवहन व्यवस्था आदि में लगाये गये कार्मिकों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु निकायवार सुविधा केन्द्र बनाये गये हैं, जिनपर अभी तक 438 कार्मिक/मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग डाक मतपत्र के माध्यम से किया जा चुका है. ऐसे कार्मिक मतदाता, जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है, वे दिनांक 01-05-2023 को प्रातः 09ः00 बजे से 12ः00 बजे तक इस सुविधा केन्द्र पर अपने ड्यूटी कार्ड, परिचय पत्र सहित उपस्थित होकर मतदान कर सकते हैं.