आगरालीक्स…आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजनगरी फेस 2 में अनाधिकृत निर्माण किया सील. बिना नक्शा पास के किया जा रहा था निर्माण
आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार अवैध निर्माण, अतिक्रमण व अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियां पर कार्रवाई की जा रही है. अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण जहां सील किए जा रहे हैं तो वहीं अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों पर एडीए का बुलडोजर चल रहा है. बुधवार को भी एडीए ने बिना नक्शा पास के ताजनगरी फेस 2 में किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया.सतीश कुमार गर्ग द्वारा सेक्टर ई ताजनगरी फेस 2 में यह अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा था. एडीए ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क (1) के अंतर्गत इसको सील कर दिया.