आगरालीक्स…आगरा में घर—घर जा रहे गणना प्रपत्र दे रहे बीएलओ. एसआईआर पर डीएम के सख्त आदेश—किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान-2026 (एसआईआर) के संचालन की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। शत- प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक ईआरओ के पास अपने बीएलओ, एईआरओ आदि का सम्पर्क विवरण (मोबाइल नम्बर सहित) उपलब्ध होना चाहिए, ताकि आवश्यक सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान हो सके। उन्होंने संबंधित को निर्देश दिए कि हर दिवस की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए और फील्ड स्तर पर उत्पन्न समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील एवं दायित्वपूर्ण है, अतः सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता तथा तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जनसहभागिता को बढ़ावा देने हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिक अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह एसआईआर सर्वे का आरंभ 04 नवंबर को हुआ है जो 04 दिसंबर तक चलेगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके बाद अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। डीएम ने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं ताकि अंतिम प्रकाशन तक सूची पूरी तरह त्रुटिरहित हो।
जिलाधिकारी ने सुपरवाइजरों, बीएलओ को सख्त चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। सभी सुपरवाइजरों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक बूथ की समीक्षा कर बीएलओ के साथ समन्वय बनाते हुए टीम भावना के साथ कार्य करें, प्रत्येक दिवस 100 गणना प्रपत्रों का अपलोड होना अनिवार्य है ताकि कार्यों की प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मतदाताओं में जागरूकता हेतु संवाद करें, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज कराएं। इसी तरह, मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7, संशोधन हेतु फॉर्म-8 और एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में नाम स्थानांतरण हेतु फॉर्म-8A का प्रयोग किया जाएगा।