आगरालीक्स…पुरानी गाड़ी चलाना अब पडे़गा महंगा, ग्रीन टैक्स सहित आठ गुनी देनी होगी फीस, कल से बदलेंगे कई नियम
15 साल से पुरानी गाड़ी चलाना अब महंगा पडे़गा। संभागीय परिवहन विभाग और वाहनों से जुडे़ कई नियम एक अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। इसके तहत गाड़ियों की फिटनेस व रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स बढ़ जाएगा। 15 वर्ष पुरानी गाड़ी के री- रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी संबंधित परिवहन कार्यालय से लेनी होती है जबकि इसके दूसरे जनपद में रजिस्ट्रेशन का नियम है। अब दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर आठ गुनी फीस देनी होगी। दरअसल केंद्रीय मोटरयान नियम 2021 में किया गया संशोधन एक अप्रैल से लागू हो रहा है।

सड़क परिवन और राजमार्ग मंत्रालय से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, फिटनेस फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर सभी प्रदेश सरकारों को भेजा गया था। अब एक अप्रैल से फीस बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। इसमें 15 वर्ष पुराने निजी व काॅमर्शियल वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर लगभग 5000 रूपये फीस देनी होगी। चार पहिया वाहन पर अब तक यह धनराशि 600 रूपये थी। इसके साथ ही 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स भी देना होगा। पुराने दोपहिया वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1400 रूपये फीस देनी होगी। वाहनों की फिटनेस फीस में भी कई गुना वृद्धि होगी।
वर्तमान में निजी आठ सीटर कार की फिटनेस फीस 600 रूपये है। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्टेªशन कराने के लिए नए नियम एक अप्रैल से लागू हो रहे हैं। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन का दोबारा रजिस्टेªशन कराने पर अधिक फीस देनी होगी।