आगरालीक्स…आगरा में 31 साल पुराने केस में कांग्रेस नेता रामटंडन समेत चार आरोपी बरी. अधिकारी का मुंह काला करने का था आरोप…नहीं मिला कोई गवाह
आगरा में 31 साल पुराने केस में कोई भी गवाह नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता समेत चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. जुलाई 1992 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम टंडन समेत अन्य के खिलाफ थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें अधिशासी अभियंता के साथ बंधक बनाने, मारपीट, मुंह काला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था. साक्ष्य के अभाव में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ अजय कुमार ने कांग्रेसी नेता राम टंडन, राजकुमार गोयल, अमर सिंह और राजेंद्र शर्मा को बरी कर दिया है.
ये है पूरा मामला
घटना 17 जुलाई 1992 की है. अधिशासी अभियंता शहरी विद्युत वितरण खंड आरएस गुप्ता और ओपीएस तोमर ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि 17 जुलाइ्र 1992 को वह परिषदीय कार्यालय पहुंचे. यहां पहले से विद्युत समस्या को लेकर भीड़ जुटी हुई थी. इसका नेतृत्व कांग्रेस नेता राम टंडन कर रहे थे. उन्होंने उनको कार्यालय में जाने से रोका. आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने वादी को जीव से उतार कर अभद्रता, मारपीट के बाद मुंह काला कर विद्युत उप केंद्र में बंधक बना लिया. उन्हें बंधक ना लिया गया. किसी ने उन्हें कमरे में बंद कर आग लगाने को कहा. शोर मचाने पर विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह उन्हें वहां से बाहर निकाला.
आरोपी नागेंद्र शर्मा की मुकदमे के विचरण के दौरान मौत हो गई. 31 वर्ष पुराने मामले में कई अवसर प्रदान करने के बावजूद एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर सका. साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपियों को बरी करने का आदेश दे दिया गया.