आगरालीक्स…आगरा के डीईआई शोध छात्रा के रेप और हत्याकांड में 22 मई अब अहम दिन. आरोपी उदय स्वरूप के खिलाफ बचाव पक्ष पेश करेगा साक्ष्य…
आगरा के डीईआई शोध छात्रा हत्याकांड के आरोपी उदय स्वरूप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत स्वीकृत करते हुए राहत दी थी. आज अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रपत्र दाखिल किए. इस मामले में आज सुनवाई की गई. जिला जज प्रथम की कोर्ट ने मामले में अब 22 मई की तारीख नियत की है. 22 मई को बचाव पक्ष की ओर से गवाओं के बयान पर सफाई साक्ष्य पेश किए जाएंगे. इस दौरान फोरेंसिक विज्ञानी भी हाजिर होंगे. मामले में सभी गवाओं के बयान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
ये था मामला
आगरा के डीईआई में 15 मार्च 2013 की रात में डीईआई के नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में दुष्कर्म के बाद शोध छात्रा की पेपर कटर से शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी, शोध छात्रा की कार डीईआई के बाहर कुछ दूरी पर मिली थी, छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था. इस मामले में 37 दिन बाद पुलिस ने राहित यादव को चश्मदीद बताते हुए डीईआई के बीएससी के छात्र उदय स्वरूप और लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को अरेस्ट कर लिया था, चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी, 10 जुलाई 2014 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई.
डीएनए से हुई पुष्टि
सीबीआई ने जांच में लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को क्लीन चिट दे दी थी, सीबीआई ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया और उदय स्वरूप को आरोपित बनाया.
सशर्त मिली जमानत
12 मई 2016 से उदय स्वरूप जिला जेल में निरुद्ध है, इस मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को उदय स्वरूप को सशर्त जमानत दे दी. कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके,दो प्रतिभूति लेकर उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं, कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के ट्रायल में अभियोजन के 55 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है, अब गवाहों के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की आशंका नहीं है, याची कुछ समय तक जमानत पर था लेकिन उसने दुरुपयोग नहीं किया.