Agra News: Public Information Officer of ADA said – do not understand English, cannot answer RTI applications…#agranews
आगरालीक्स…एडीए के जनसूचना अधिकारी बोले—अंग्रेजी समझ नहीं आती, नहीं दे पाते आरटीआई का जवाब…
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा आज आगरा व अलीगढ़ की आयोग में लंबित अपीलों शिकायतों की मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकरण सुनवाई करते हुए कुछ जनसूचना अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। आयोग द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया गया और चेतावनी दी गई। एडीए से जब जनसूचना ना देने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया की वादी द्वारा अंग्रेज़ी में आवेदन किया गया था जिस कारण आवेदन समझ नहीं पाये। आज आयोग द्वारा 151 आरटीआई आवेदन की सुनवाई की गई जिसने 80% से अधिक मौक़े पर ही निस्तारण किया गया। आज आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 25000 रुपये का 03 अधिकारियों पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
इस क्रम में ज़िला खनन अधिकारी हाथरस पर आयोग द्वारा 25000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए उनके वेतन से वसूली का आदेश दिया गया क्योंकि उनके द्वारा आयोग को सूचना भेजने के संबंध में गुमराह किया गया था। उनसे जब सूचना भेजे जाने कि तिथि पूछी गई तो उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और बताया गया कि सूचना पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। जब आयोग द्वारा एक घंटे में साक्ष्य देने का आदेश दिया गया तो उन्होंने सूचना आज ही प्रेषित की गई। आयोग द्वारा कार्यालय ज़िला अधिकारी हाथरस के जनसूचना अधिकारी के द्वारा आरटीआई आवेदनों का संतोषजनक निस्तारण न होने के कारण जनसूचना अधिकारी मनीष चौधरी, उप ज़िला अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और भविष्य में आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निष्तारण करने के निर्देश दिये गये। आयुक्त द्वारा कड़ा तेवर अपनाते हुए मण्डल के जनसूचना अधिकारियों को स्पष्ट पठनीय एवम् समय सीमा के भीतर सूचना देने के निर्देश दिये गये।
आयोग द्वारा जनसूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक, नगर अलीगढ़ की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया गया…क्योंकि उनके द्वारा दी गई जनसूचना में आरटीआई अधिनियम 2005 का अनुपालन नहीं किया गया था। इस संबंध में आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर अलीगढ़ को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना करने के निर्देश दिये गये। आयोग द्वारा जब ज़िला पंचायत राज अधिकारी फ़िरोज़ाबाद को कड़ी फटकार लगाई गई , जिसके बाद वर्षों से लंबित सूचना 10 मिनट में दे दी गई।
उक्त दंड ज़िला खनन अधिकारी हाथरस, खंड विकास अधिकारी, शीतल पुर एटा व अधिसाशी अभियंता सिंचाई खंड कासगंज अरुण कुमार पर अधिरोपित कर वेतन से कटौती हेतु आदेश किया गया है। उक्त सुनवाई में सूचना आयुक्त के साथ अंकीश पांडेय, निजी सचिव व ऋषभ सिंह, अशुलिपिक द्वारा सुनवाई करवाने में अहम भूमिका निभाई गई।