आगरालीक्स…आगरा में रहने वाले इन ‘खास’ लोगों के लिए 17 नवंबर को रहेगी छुट्टी. वेतन भी मिलेगा. प्रशासन के आदेश जारी
आगरा में रहने वाले और काम करने वाले ‘खास’ लोगों के लिए 17 नवंबर को छुट्टी के आदेश प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं. दरअसल ये खास लोग कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. नवंबर माह में मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आगरा प्रशासन की ओर से शासन के आदेश जारी किए गए हैं. इसके तहत मध्यप्रदेश के रहने वाले सभी काम करने वाले, व्यापारी, दुकानदार आदि को वोटिंग के लिए 17 नवंबर को अवकाश अनुमन्य किया गया है.
ये हैं आदेश
आगरा.21.10.2023.अपर जिलाधिकारी(नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-815 / सीईओ-2-3/2-2022 दिनांक- 17 अक्टूबर, 2023 के साथ प्राप्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के पत्र संख्या-10-क / चार / 2018 / निर्वा व्यय / निर्देश / 9740, दिनांक- 16102023 द्वारा अनुरोध किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के प्रावधानानुसार एवं आयोग के निर्देश दिनांक – 10.10.2023 के क्रम में मध्य प्रदेश राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मध्यप्रदेश राज्य के निवासी जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता है और उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्यौगिक उपक्रम या कारभार / व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित / कार्यरत प्रत्येक कामगार को मतदान दिवस दिनांक 17 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार) को सवैतनिक अवकाश अनुमन्य कर दिया जाए।