आगरालीक्स………… सडक दुर्घटना में मौत और गंभीर रूप से घायल होने पर आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया सरल है और आसानी से सहायता ली जा सकती है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किए हैं। क्लेम लेने के लिए पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। इसके लिए पीडित व्यक्ति या उसके परिजन जिला मजिस्टेट और क्लेम ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन दुर्घटना होने के 30 दिन में कर दिया जाना चाहिए। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने अपने पफेसबुक पेज पर आर्थिक सहायता का ब्योरा दर्ज किया है।
आर्थिक सहायता
अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत होने पर 25 हजार रुपये, गंभीर चोट आने पर 12500
ज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत होने पर 50 हजार और विकलांगता होेने पर 25 हजार
सवारी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मौत होने पर 40 हजार, घायल होने पर 20 हजार रुपये
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