आगरालीक्स…बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए सभी ग्लोबल टैरिफ हुए रद्द. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा—उन्हें कोई टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद् कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अमेरिका के व्यापारिक सहयोगियों पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने राष्ट्रपति के इमरजेंसी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया और यह गैर कानूनी था. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है.अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया है. ऐसे में इन टैरिफ को रद किया जाता है. अदालत ने माना कि दुनियाभर से अमेरिका में आने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने का ट्रंप का तरीका 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट नाम के कानून के तहत नहीं है. बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था, इसमें भारत भी शामिल था. ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसलेको कोर्ट में चुनौती दी गई थी.