आगरालीक्स…बड़ी खबर, देश में लागू हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA. सरकार ने किया नोटिफिकेशन जारी…जानें CAA क्या है, किसको मिलेगा लाभ और कौन कर रहे इसका विरोध
लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है. CAA के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणर्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. CAA के आनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लए तैयार कर लिया गया है. CAA इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं.
मुस्लिम कर रहे इसका विरोध
सीएए का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है. दरअसल, इस कानून में इन तीन देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है. कई आलोचकों का भी मानना है कि इस कानून के जरिए मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है औ ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है.
सीएए के दो बड़े प्रावधान समझिए
- सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. इन तीन देशों के लोग ही भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे.
- सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई सरोकार नहीं है. संवधिान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है. सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता है.
आनलाइन करना होगा आवेदन
सीएए के तहत आवेदन प्रकिया आनलाइन रहेगी. आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए. पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे, तब भी आवेदन कर पाएंगे. इसके तहत भारत में रहने की अवधि पांच साल से अधिक रखी गई है.
2019 में दोनों सदनों से पास हो चुका है यह बिल
11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे. 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी. देशभर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद यह कानून की शक्ल ले चुका था. 9 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह ने इसे लोकसभा में पेश किया था.