आगरालीक्स… आगरा में घर पर सबमर्सिबल, हैंडपंप और बोरिंग कराने के लिए अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर 2 से 5 लाख का जुर्माना और छह महीने से एक साल की सजा का प्रावधान है।
यूपी में प्रदेश सरकार ने भूजल संरक्षण नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत नगर निगम और स्थानीय निकाय से बोरिंग के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी।
इस तरह मिलेगी अनुमति
घर पर हैंडपंप और सबमर्सिबल के लिए बोरिंग कराना चाहते हैं तो नगर निगम और निकाय में आवेदन करना पडेगा। वहां से अनुमति दी जाएगी, इसके बाद ही बोरिंग करा सकते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए बोरिंग कराना है तो 5 हजार रुपये शुल्क देना होगा। बोरिंग के लिए पंजीकरण का अधिकार नगर निगम, ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही भूजल प्रबंधन समिति और राज्य भूजल प्रबंधन समिति का गठन भी किया जाएगा।
पांच लाख तक जुर्माना एक साल तक सजा का प्रावधान
अनुमति के बिना बोरिंग करने पर दो से पांच लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, छह महीने से एक साल तक सजा हो सकती है।
आगरा में लगातार गिर रहा भूजल स्तर
आगरा में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। नई कॉलोनियों से लेकर बस्तियों में पानी के लिए बोरिंग हो रहे हैं। गंगाजल की आपूर्ति के बाद भी सबमर्सिबल के लिए बोरिंग की संख्या कम नहीं हुई है। इसे लेकर सख्ती की गई है।
भूजल का हो रहा व्यावसायिक स्तर
घरों में पानी की बोतल की आपूर्ति करने वाले प्लांट लगाने के लिए बोरिंग करा रहे हैं, पानी का ट्रीटमेंट करने पर बडी मात्रा में भूजल बर्बाद हो रहा है। इससे भी भूजल स्तर गिरने लगा है, कई क्षेत्र डार्क जोन में आ चुके हैं।