आगरालीक्स …आगरा में पूर्व विधायक भुट्टो सहित नौ के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो निवासी, मलको गली, थाना ताजगंज सहित नौ को पुष्ट साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं।

ये था मामला
25 जनवरी 2012 को थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि वादी अमर नाथ और दलवीर सिंह कोबरा मोबाइल से गश्त कर रहे थे। उसी दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो अपनें समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में सदर भट्टी चौराहे से मदीना तिराहे की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर वादी मुकदमा एवं पुलिस कर्मी दलवीरसिंह रात्रि सवा दस बजे मंटोला तिराहे पर आये। देखा कि विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो अपने समर्थकों के साथ जलूस के रूप में आ रहे हैं। जुलूस को रोक वादी मुकदमा द्वारा उनसें जलूस निकालने की अनुमति दिखानें को कहा।अनुमति ना होनें पर वादी द्वारा इसकी सूचना एसओ मंटोला को दी। एसओ मंटोला एवं अन्य थानों का फोर्स आनें पर भीड़ तितर, बितर हो गयी।
इन पर दर्ज हुआ था मुकदमा
वादी की तहरीर पर पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो ,, मो,साजिद चाँद बाबू, बंटू, सन्तु गुड्डू, चाँद ,मुल्ला पाको समस्त निवासी गण ढोलीखार थाना, मंटोला एवं साबिर निवासी ,घटिया मामू भांजा के विरुद्ध भा,द,स की धारा 188, 171ज एवं 126 लोक प्रतिनिधित्व अधनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
सभी को कर दिया गया बरी
अभियोजन की तरफ से मुकदमें के विचारण हेतु हैड कांस्टेबिल अमरनाथ ,जे,एस अस्थाना, पुलिस कर्मी दलवीर सिंह, कांस्टेबिल राम धनी मौर्य, ,हैड कांस्टेबिल रमेश चन्द्र,एवं उप निरीक्षक राजेश चौहान को गवाही हेतु अदालत में पेश किया। मुकदमें के विचारण उपरांत गवाहों की गवाही में विरोधाभास एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शफीक अहमद के तर्क पर अदालत नें सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करनें के आदेश दिये।