आगरालीक्स…पान मसाला और तंबाकू कारोबारियों के लिए जीएसटी ने जारी किया नया फार्म. टैक्स की चोरी की तो नपेंगे कारोबारी
जीएसटी नेटवर्क ने टैक्स चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के कारेाबारियों के लिए एक नया फार्म जारी किया है. इस फार्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा कर अधिकारियों को देंगे. यह नया फार्म जीएसटी एसआरएम—2 है. जीएसटीएन ने इससे पहले ऐसे निर्माताआं के मशीनों के पंजीकरण के लिए जीएसटी एसएआरएम—1 फार्म जारी किया था. अब 7 जून को जीएसटीएन ने अपने करदाताअें को सूचित किया और कहा कि फार्म जीएसटी एसआरएम—2 भी पोर्टल पर उपलब्ध है.
कच्चे माल और तैयार माल का हर महीने विवरण देना होगा
पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकते हैं. इस फार्म का उद्देश्य पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है.