मथुरालीक्स…मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज को पूरे मामले की नये सिरे सुनवाई के दिए निर्देश। खुशी में बंटी मिठाई…
शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका वापस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को वापस कर दिया। न्यायाधीश प्रकाश पांडेय की अदालत ने मथुरा के जिला जज को पूरे मामले की सुनवाई के निर्देश दिए।
17 अप्रैल को फैसला सुरक्षित कर लिया था
कोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और भगवान श्रीकृष्ण विराजमान मामले पर बहस पूरी होने के बाद फैसला 17 अप्रैल को सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद आज फैसला सुनाया गया है।
मुख्य वादी ने मथुरा में बांटी मिठाई
मथुरा में हाईकोर्ट का फैसला आने पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने मिठाई वितरण शुरू कर दिया।
यह था मामला
उल्लेखनीय है कि मथुरा कोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल वाद को खारिज करने की मांग को लेकर शाही ईदगाह पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जिला जज द्वारा केस की सुनवाई से संबंधित दिए गए निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।