प्रयागराजलीक्स ….आगरा के राधा स्वामी सत्संग सभा, दयालबाग में ध्वस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, कहा मौके पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इस मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राधा स्वामी सत्संग सभा, दयालबाग द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है।
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में राधा स्वामी सत्संग सभा, दयालबाग की याचिका पर सुनवाई हुई, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राधा स्वामी सत्संग सभा ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
इस पर याची का कहना था कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली करा रहा है वह राधा स्वामी सत्संग सभा के नाम से है। प्रशासन ने मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने के साथ ही सत्संगियों पर लाठीचार्ज किया।
सत्संग सभा ने 1935 से 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट, लीज डीड आदेशों की कॉपी लगाई
सत्संग सभा द्वारा हाईकोर्ट दायर की गई याचिका में 1935 से 2012 तक के सभी एग्रीमेंट, लीज डीड की कॉपी लगाई गई। याचिका में 14 सितंबर 1935 को वादी और सचिव गवमेंट आफ प्रोवेंसिस के बीच हुए एग्रीमेंट, वर्ष 1943 में लीज डीड, 28 जुलाई 1992 को हुए आदेश, 31 मार्च 2012 को हुए आदेशों के दस्तावेज संलग्न किए हैं। लेकर 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट। 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जबाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रेकॉर्ड को भी याचिका में शामिल किया गया है।
सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी
इस मामले में सरकार की तरफ से भी खसरा खतौनी के साथ ही अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब। नोटिस देने के बाद भी जमीन खाली न करने, रविवार को पुलिस के साथ मारपीट करने के फोटोग्राफ भी लगाए हैं।