आगरालीक्स…कार से जा रहे हैं दिल्ली तो पिछली सीट पर भी लगानी होगी सीट बेल्ट. नहीं तो कट जाएगा चालान. जानिए नए ट्रैफिक रूल्स.
शुक्रवार से नए नियम जारी
अगर आप अपनी कार से दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है. राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं. इसके तहत अगर आप कार से दिल्ली जा रहे हैं तो कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली पुलिस आपका चालान कर देगी और इसके तहत आपको एक हजार रुपये तक का चालान देना होगा. गौरतलब है कि आगरा से रोजाना सैकड़ों लोग अपने चार पहिया वाहन से हाइवे या एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली के लिए जाते हैं. ऐसे में उनके लिए ये खबर ज्यादा जरूरी है.
दिल्ली में चलेगा अभियान
इस संबंध में दिल्ली यातायात पुलिस का कहना है कि कार की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति कभी भी बेल्ट नहीं लगाता है. एक बड़ी दुर्घटना में इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है. अधिकारियों ने कहा कि इस नियम का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 दोनों में किया गया है. लेकिन अब यातायात पुलिस इस नियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली में अभियान चलाएगी और जुर्माना भी वसूलेगी. विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार में पीछे की सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.