नईदिल्लीलीक्स… नोट लेकर सदन में वोट देने अथवा सवाल पूछने पर एमपी-एमएलए पर भी चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट का कानूनी छूट देने से इनकार।
नोट के बदले सवाल पूछने पर भी मुकदमा चलेगा
नोट के बदले वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया है। अगर कोई विधायक या सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट दे तो क्या उस पर मुकदमा चलेगा या फिर इस तरह के रिश्वत वाले मामले में बतौर जनप्रतिनिधि हासिल प्रिविलेज (विशेषाधिकार) के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट होगी? इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की।
सीजेआई सांसदों को राहत देने पर असहमत
सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने अपने पिछले फैसले को पलट दिया है। सीजेआई ने सांसदों को राहत देने पर असहमति जाहिर की है। सात जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
घूसखोरी को कोई छूट नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं है। रिश्वत लेकर वोट देने पर अभियोजन को छूट नहीं दी जाएगी।