आगरालीक्स …आगरा में लोकसभा चुनाव में मतदाता साफ छवि के प्रत्याशी को चुन सकें, इसके लिए प्रत्याशियों को खुद पर दर्ज मुकदमों का विज्ञापन देना होगा। यह विज्ञापन अखबार और चैनल में कम से कम तीन बार देना पडेगा। वहीं, राजनैतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों पर दर्ज मुकदमों का ब्योरा अपलोड करना होगा।
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर कई बदलाव किए हैं। इसमें एक बडा बदलाव मतदाताओं तक प्रत्याशी की छवि को पहुंचाने का किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को खुद पर दर्ज मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उन्हें अखबार और टीवी चैनल पर विज्ञापन देना होगा, जिसमें स्पष्ट होगा कि कितने मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह के विज्ञापन तीन बार देने पडेंगे।