लखनऊलीक्स …आगरा में आज से एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू नहीं बिकेंगी, एक ही फैक्ट्री में पान मसाला और तंबाकू का निर्माण भी नहीं होगा।
प्रदेश की खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनीता सिंह ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को निर्देश दिए हैं, इसमें कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना एक जून से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश में तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा के निर्माण, पैकिंग, भंडारण वितरण और बेचने पर एक अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भी पान मसाला फैक्ट्री में तंबाकू का निर्माण भी उसी पान मसाला या किसी अन्य नाम से किया जा रहा है। ( Pan Masala & Tobacco not manufacture in one Factory & Not sale from one shop in UP From Today)
पान मसाले के साथ बेचे जा रहे तंबाकू के पाउच
निर्माण के साथ ही पान मसाला के साथ ही तंबाकू के पाउच भी बेचे जा रहे हैं। जबकि उच्चतम न्यायाल द्वारा एक केस की सुनवाई में पारित आदेश में पान मसाला और तंबाकू का एक साथ निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसे देखते हुए अब एक जून से सख्त आदेश जारी किए गए हैं।