आगरालीक्स… आगरा में 500 और एक हजार रुपये के पुराने नोट बंद होने के बाद मिलने पर सजा और जुर्माना लगेगा। अभी तक पुराने नोट चल रहे हैं, इस खबर से लोग परेशान हैं।
विशेष बैंक नोट दायित्व निवारण अध्यादेश के मुताबिक, 31 मार्च के बाद निर्धारित सीमा से अधिक इन नोटों को रखना अपराध माना जाएगा और यह अपराध करने वालों पर 10 हजार रुपये या रखे गए नोट का पांच गुना जुर्माना, जो भी अधिक होगा, लगाया जाएगा।
आठ नवंबर, 2016 की मध्य रात्रि को 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर करने की घोषणा की गई थी। वहीं, 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच पुराने नोट जमा करने के दौरान गलत जानकारी देने पर भी 5000 रुपये या जमा की जा रही रकम का पांच गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार दस से अधिक अमान्य नोट रखने वालों पर वित्तीय जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में चार साल तक जेल की सजा भी हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद यह कानून प्रभावी हो जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने 30 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक रिजर्व बैंक की कुछ खास शाखाओं में हलफनामे के साथ पुराने नोट जमा कराने की व्यवस्था की है। इस अध्यादेश के जरिये आरबीआई अधिनियम में भी संशोधन किया गया है जिसके तहत चलन से बाहर किए गए नोटों को नष्ट करने में कानूनी मदद मिल सके।
ये लोग जमा कर सकेंगे पुराने नोट
बैंक या डाकघर में पुराने नोट रखने की मियाद 30 दिसंबर को खत्म हो रही है लेकिन इसके बाद 31 मार्च तक वैसे लोग ही आरबीआई की खास शाखाओं में ये नोट जमा करा सकते हैं जो विदेशों में हैं, दूरदराज क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बल के जवान हैं या जो जायज वजह बता पाएंगे कि अब तक वे नोट क्यों नहीं जमा करा पाए। बैंकों में अब तक 14 लाख करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा कराए या बदले जा चुके हैं जबकि 500 और 1000 रुपये के नोटों का मूल्य 15.4 लाख करोड़ रुपये है। अध्यादेश में साफ कहा गया है कि 10 हजार रुपये से अधिक मूल्य वाले 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट रखना, हस्तांतरित करना या प्राप्त करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 नोट रख सकता है।
Leave a comment