आगरालीक्स…. आगरा के दयालबाग प्रकरण में हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी, कल तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक है।
आगरा में राधा स्वामी सत्संग सभा, दयालबाग पर रास्ते, खेल के मैदान, नहर पर कब्जा करने के आरोप में राजस्व विभाग की टीम ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था। कब्जा हटाने के लिए सात दिन का समय दिया गया था लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। इस मामले में पुलिस प्रशासन की टीम ने शनिवार को छह घंटे कार्रवाई की, छह गेट तोड़ दिए। रात में राधा स्वामी सत्संग सभा ने दोबारा गेट लगा दिया।
रविवार को पुलिस की टीम दोबारा लगाए गए गेट को तोड़ने के लिए पहुंची। राधा स्वामी सत्संग सभा और पुलिस के बीच टकराव हो गया, पथराव के बाद लाठी भांजी गई। दोनों तरफ से लोग घायल हुए। रविवार रात को सत्संग सभा और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें सत्संग सभा को जमीन के दस्तावेज दिखाने के लिए सात दिन का समय दिया गया था।
हाईकोर्ट में 27 सितंबर को सुनवाई
मुख्य स्थायी सलाहकार जेएन मौर्या द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग ने 14 सितंबर को याचिका दायर कर प्रशासन द्वारा खसरा संख्या 309 और 320 से संबंधित मामले में पारित नोटिस को चुनौती दी थी। उपर्युक्त रिच याचिका उल्लिखित मामले के रूप में 25 सितंबर को सुनवाई के लिए आई।
अतिरिक्त मुख्य स्थयी वकील उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित थे, उ्रन्होंने बताया कि न्यायालय ने मौखिक रूप से निर्देश दिए है। अनुराग खन्ना द्वारा किए गए उल्लेख पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने उपरोक्त मामले को 27 सितंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को निर्धारित तिथि तक निर्माण ध्वस्त न करने के निर्देश दिए हैं।