Rahul Gandhi’s membership in Parliament has also ended, notification issued by the Lok Sabha Secretariat
आगरालीक्स…राहुल गांधी को संसद सदस्यता भी समाप्त. एक दिन पहले ही मानहानि केस में मिली थी दो साल की सजा. जानिए क्या है वो मामला जिसमें हैं फंसे राहुल
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी आज समाप्त कर दी गई है. एक दिन पहले ही सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी आज उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई हे. लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस सबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई हे. राहुल गांधी पर वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेप को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था, जिस पर राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म् होने को लेकर आज लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई हे. जिसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य किया जाता है. यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी. यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ई के प्रावधानों और जनप्रतिनिधत्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है. यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई है.