
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में इस पर रोक लगाने का प्रावधान है। यूपी सरकार ने छह अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर सिगरेट की खुली बिक्री पर अंकुश लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद डीजीपी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
धारा 20 के तहत कार्रवाई
सिगरेट की खुली बिक्री पर धारा 20 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, पहली बार खुली सिगरेट बेचने पर एक वर्ष की जेल और एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, दूसरी बार उल्लंघन करने पर दो वर्ष की जेल और तीन हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
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