नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट ने हलद्वानी में रेलवे की जमीन से पांच हजार परिवारों को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। कहा- रातों-रात उजाड़ नहीं सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुनर्वास जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इतने सारे लोग वहां लंबे समय से रह रहे हैं, इनका पुनर्वास जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि सात में इतने लोग जमीन कैसे खाली कर सकेंगे। इन लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता।
जमीन पर अब कोई निर्माण नहीं, अगली सुनवाई सात फरवरी को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई निर्माण और विकास कार्य नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इस मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।