नईदिल्लीलीक्स… सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थाई था। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा।
पांच जजों की पीठ ने केंद्र के फैसले पर लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को पांच जजों की पीठ के साथ अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट की पांच जजों की पीठ अपना फ़ैसला सुना रही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पास भारत के दूसरे राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है.
आर्टिकल 370 अंतरिम प्रक्रिया पूरी करने को बनाया था
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम मानते हैं कि आर्टिकल 370 अस्थायी है। इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बनाया गया था। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी व्यवस्था थी, यह एक अस्थायी प्रावधान है और इस लिए इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया है।
जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं
उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि भारत के साथ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 370 (3) संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था न कि बांटने लिए। संविधान सभा भंग होने के बाद 370(3) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ये दलील स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि यह संवैधानिक इंटिग्रेशन को रोकता है।
तीस सितंबर-2024 तक चुनाव के भी आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के भी आदेश दिए।