आगरालीक्स.. आगरा में रोड पर वाहन खडे करने पर यातायात कंजेशन चार्ज देना होगा, यह सार्वजनिक स्थलों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लिया जाएगा, इसके लिए नगर निगम ने उपविधि 2019 तैयार की है। इसे नगर निगम में पेश किया जाना है।
यहां होगी लागू
वाहनों के शोरूम के रूप में प्रयुक्त भवन या संपत्ति मोटर गैराज के रूप में प्रयुक्त भवन या संपत्ति प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पताल के रूप में प्रयुक्त भवन गेस्ट हाउस, बैंकट हाल, बैंक, स्कूल, कोचिंग सेंटर आदि शॉपिंग मॉल के रूप में प्रयुक्त होने वाले भवन या संपत्ति रेस्टोरेंट, होटल, बीयर बार के रूप में प्रयुक्त होने वाले भवन सिनेमा हॉल, ट्रांसपोर्ट कंपनी आदि पर यह उपविधि लागू होगी।