आगरालीक्स…दिल्ली-NCR में ही क्यों, पूरे देश में बैन होने चाहिए पटाखे. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला—साफ हवा का हक सभी शहरों को.
दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि अगर दिल्ली—एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहर के लोगों को क्यों नहीं. उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ही क्यों, पूरे देश में पटाखे बैन होने चाहिए.
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सीजेआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो दिल्ली एनसीआर में ही क्यों, पूरे देश में बैन करना चाहिए. साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं र सकता बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधी जो भी नीति हो वह पूरे भारत में होनी चाहिए. इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के उस आदेश के चुनौती दी गई है जिसें दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन ओर निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है.