आगरालीक्स…आगरा में नये सिविल एन्क्लेव की योजना हुई ड्रॉप, कोर्ट केस के कारण नहीं मिली पर्यावरणीय मंजूरी. आगरा के उद्योगों और पर्यटन को तगड़ा झटका….
आगरा में नये सिविल एन्कलेव की योजना को पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है और यह पर्यावरणीय मंजूरी कोर्ट केस के कारण नहीं मिली है। यह खुलासा किया है एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया ने जिसने सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह सूचना अपने पत्र दिनांक 18.05.2022 के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन के सचिव केसी जैन को दी है। सूचना हेतु लगाये गये आवेदन पत्र दिनांकित 22.04.2022 के द्वारा आगरा के नये सिविल एन्कलेव की निर्माण परियोजना की वर्तमान स्थिति, योजना के लिए कुल बजट की राशि, योजना के प्रारम्भ व समाप्ति की समयावधि एवं परियोजना के शुरू करने में हो रही देरी के बारे में पूछा गया था।
एअरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑनलाइन दिये गये उत्तर में यह अवगत कराया कि ”398 करोड़ की निर्माण लागत पर पीक आवर्स में 700 यात्रियों के लिए 30,000 वर्गमीटर क्षेत्र का एक टर्मिनल भवन की प्लानिंग की गयी थी। योजना को फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि कोर्ट केस के कारण पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है।“ सूचना में यह भी उल्लेख किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन आवेदन पत्र दायर किया गया है। जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है और चारदीवारी का निर्माण कर दिया गया है। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद दोबारा काम की योजना बनाई जाएगी।
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“A terminal building of area 30,000 sqm to handle 700 passengers in peak hour at construction cost of 398 Cr. was planned. The scheme is dropped for time being as Environment Clearance couldn’t be obtained due to Court Case.
Modification Application has been filed in Hon’ble Supreme Court of India. The land has been acquired and boundary wall constructed. Work will be re-planned after Environment Clearance is obtained.”
अधिवक्ता जैन द्वारा उक्त सूचना पर टिप्पणीं करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11.12.2019 के द्वारा अतिरिक्त टर्मीनल को आगरा एअरपोर्ट में बनाने के लिए एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को अनुमति दे दी थी। ऐसी स्थिति में एअरपोर्ट अथॉरिटी को सिविल टर्मिनल बनाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी न मिलना आश्चर्यजनक है। जहां एक ओर नये सिविल एन्कलेव को जल्द से जल्द बनाने की बात हो रही है वहीं दूसरी ओर सूचना अधिकार में यह खुलासा कि सिविल एन्कलेव की योजना को फिलहाल ड्रॉप कर दिया गया है। आगरा के उद्योगों एवं पर्यटन के लिए अत्यन्त निराशाजनक है। केन्द्र सरकार को नये सिविल एन्कलेव के लिए पर्यावरणींय स्वीकृति मिलने में कोई विधिक रूकावट नहीं है। यहां तक कि उद्योगों की स्थापना के लिए भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 08.12.2021 के आदेश से सशर्त स्वीकृति दी जा चुकी है।
आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन के अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि जहां देश में छोटे-छोटे शहरों में नये एअरपोर्ट बन रहे हैं, वहीं आगरा में एअरफोर्स के खेरिया एअरपोर्ट की सीमा के बाहर नया सिविल एन्कलेव आगरा की बड़ी आवश्यकता है जिसे बिना किसी देरी के बनना ही चाहिए।