आगरालीक्स… चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन में प्रत्याशियों को खर्चे का देना होगा हिसाब। तय सीमा में लेखा-जोखा नहीं दिया तो होंगे अयोग्य…
तीन वर्ष तक के लिए किए जाएंगे अयोग्य
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनावी खर्च का हिसाब देना होगा। बिना किसी ठोस कारण के तय समय सीमा में खर्च का लेखा-जोखा दाखिल नहीं करने वालों को तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
लोकसभा प्रत्याशी खर्च कर सकते हैं 95 लाख रुपये
इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये और विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये है।
सभी खर्चों का अलग रखना होगा लेखा-जोखा
प्रत्याशियों को नामांकन की तारीख से परिणाम की तारीख तक सभी खर्चों का अलग-अलग लेखा-जोखा रखना होगा। तय सीमा से ज्यादा खर्च करने को भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रत्याशी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।