आगरालीक्स…ट्रेन में या पटरियों पर रील्स बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा. रेलवे ने जारी किए सख्त आदेश. आगरा में दर्ज हो चुका है मां—बेटी पर मुकदमा
भारतीय रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहाहै कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा. अगर कोई शख्स ट्रेन के अंदर या पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. बात आगरा की करें तो एक साल पहले आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रील्स बनाने वाली मां बेटी के खिलाफ आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज किया था.
रेलवे के सख्त आदेश
लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं. कई जगह ये भीदेखा गयाहै कि रील बनानते बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हें. इसके अलावा पटरियों पर जाकर भी एक्शन रील बनाते हैं इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ साथ रेल यात्रियां की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं. रेलवे ने सख्त आदेश दिकयाहै कि कोचोंया रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनने पर रील बनाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए.
आगरा फोर्ट पर मां—बेटी ने बनाई थी रील
एक साल पहले आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर मां—बेटी का रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने का वीडियो सामने आया था. एक युवती ‘अब तेरे बिन जी लेंगे हम…जहर जुदाई का सह लेंगे हम’ गाने पर रेलवे ट्रैक पर नाच रही थी. साथ ही तरह—तरह के एक्शन करते हुए ट्रैक के बीच में चल रही थी. कभी वह रोने की एक्टिन करने लगती तो कभी ट्रैक पर बैठने की. इसके बाद उसने प्लेटफार्म पर दो और वीडियो शूट किए. इनमें वह डांस कर रही थी. जब ये वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए तो तेजी से वायरल हो गए. वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ तक पहुंचा तो मामले का संज्ञान लिया गया. आरपीएफ ने मां—बेटी पर मुकदमा दर्ज किया था. हालांकि बाद में जमानती अपराध होने के कारण दोनों को जमानत दे दी गई थी.