नईदिल्लीलीक्स… बांग्लादेश की एक अदालत ने देशद्रोह मामले में गिरफ्तार हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार।
चिन्मय दास का वकालतनामा नहीं होने की दलील
कोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज सैफुल इस्लाम ने याचिका को इसीलिए खारिज कर दिया, क्योंकि अग्रिम सुनवाई की अनुरोध वाली याचिका दायर करने वाले वकील के पास चिन्मय की ओर से वकालतनामा नहीं था।
वकील रवींद्र घोष ने सुनवाई का किया था अनुरोध
उन्होंने कहा, ‘वकील रवींद्र घोष ने अग्रिम सुनवाई का अनुरोध तब किया, जब एक अन्य वकील ने जज को बताया कि उनके (घोष के) पास संत की पैरवी करने के लिए कोई वकालतनामा नहीं है। इसके बाद जज ने याचिका खारिज कर दी। कहा कि पहले से तय तारीख दो जनवरी को ही सुनवाई होगी।