आगरालीक्स…आगरा में शादी और सुहागरात के तीसरे दिन हुई थी पति की हत्या. नई नवेली दुल्हन जेवरात और कैश लेकर हो गई थी फरार. अब कोर्ट ने कातिल दुल्हन को सुनाई ये सजा…
आगरा में 9 साल पहले 25 मई 2016 को थाना जगदीशपुरा के आवास विकास सेक्टर 4 में रहने वाले निर्मल सिंह की हत्या की गई थी. ये हत्या उसकी नई नवेली दुल्हन ने शादी के तीसरे दिन ही की थी और वह जेवरात और कैश लेकर गायब हो गई थी. मृतक की बहन ने आरोपी दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. अब नौ साल बाद कोर्ट ने इस मामले में आरोपी दुल्हन को साक्ष्यों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसके अलावा 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.ये था पूरा मामला
आवास विकास सेक्टर चार में रहने वाली विशेषा देवी ने 25 मई 2016 को थाना जगदीशपुरा में तहरीर दी थी कि उने भाई की जहर देकर हत्या की गई है. तहरीर में उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई निर्मल सिंह 21 मई 2016 को उत्तराखंड के जिला उधमसिंह नगर के थाना कुंडा के गांव बैलजुड़ी की रहने वाली तारा से विवाह कर उसे घर लेकर आया था. छोटे भाई की शादी से घर में खुशी का माहौल था. सुहागरात के बाद और शादी तीसरे दिन 25 मई 2016 की सुबह भाई निर्मल बेड पर अचेत पड़ा हुआ था. उन्हें अस्पताल लेकर गएतो डॉक्टरां ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इधर नई नवेली दुल्हन तारा घर से गायब थी और वह नकदी व जेवरात भी ले गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निर्मल की मृत्यु का कारण जहर निकला.
पुलिस ने उत्तराखंड से तारा को गिरफ्तार किया था लेकिन यहां पूछताछ में उसका असली नाम रूबीना निकला जो कि पहले से शादीशुदा थी. वह ज्यादा उम्र के अविवाहित लोगों को जाल में फंसाकर शादी करती थी और मौका मिलते ही ससुराल से नकदी ओर जेवरात लेकर फरार हो जाती थी. अभियोजन की तरफ से विशेषा देवी, मृतक के पुत्र भारत, डॉ. प्रभात सिंह, पुलिसकर्मी धारा सिंह, एसओ तेजबहादुर सिंह, एसआई राजीव कुमार और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी कर्नल कुंवर प्रताप सिंह की गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया. अब कोर्ट ने रूबीना को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.