आगरालीक्स …Agra News: आगरा के एसआर मेडिकल इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में रुपये जमा कराने के बाद भी पेसमेकर ना लगाने से मौत का आरोप। 2.12 लाख रुपये मरीज के परिजनों को देने के आदेश। ( Agra News: District Consumer Disputes Redressal Commission order to SRMedical Institute to Pay Rs 2.12 Lakh patient family#Agra)
आगरा के शाहगंज क्षेत्र के शिवाजी नगर की रहने वाली शकुंतलना देवी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। इसमें कहा कि 19 जुलाई को पति नरेंद्र पाल सिंह को एसआर मेडिकल इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नामनेर में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी और एक लाख रुपये जमा करा लिए। मगर, पेसमेकर नहीं लगाया और दवा देकर घर भेज दिया। 22 जुलाई 2002 को दोबारा तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, 11 हजार रुपये जमा कराकर भर्ती करा लिया, कहा कि पेसमेकर अभी दिल्ली से नहीं आया है, आरोप है कि अस्थायी पेसमेकर भी नहीं लगाया। 22 जुलाई 2002 को नरेंद्र पाल सिंह की मौत हो गई। आरोप है कि पेसमेकर के रुपये भी वापस नहीं किए।
2.12 लाख रुपये देने के आदेश
इस प्रकरण में वाद दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. राजेंद्र बंसल, डॉ. सुधा बंसल, डॉ. सुनील बंसल और डॉ. योगेंद्र शर्मा को 6 प्रतिशत ब्याज सहित 2.12 लाख रुपये पीड़ित को दिलाने के आदेश दिए हैं।