आगरालीक्स…. आगरा में बिल्डर पर मुकदमा, पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना फ्लैट की बिक्री करने का आरोप। ( Agra News: UPAVP Agra Officers lodge FIR Against Builder in Agra#Agra)
आगरा के थाना सिकंदरा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता नवजोत सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाए हैं कि रिद्धि-सिध्दि बिल्डवेल, सूर्य नगर के बिल्डर अंकुर जैन द्वारा आवास विकास परिषद की सिकंदरा योजना के सेक्टर 16़ बी स्थित भूखंड संख्या जीएच 01 पर प्रदम प्राइड फेज 2 विकसित की गई है। इसका यूपी रेरा में पंजीकरण है, इसे विकसित करने की तिथि 13 दिसंबर 2020 थी। आरोप है कि बिल्डर द्वारा आवास एवं विकास परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र लिए बिना ही फ्लैट का निर्माण करा दिया। पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन किया गया था जिसे 21 मार्च 2025 को निरस्त कर दिया गया था।
पूर्णता प्रमाण पत्र के बिना की गई फ्लैट की बिक्री
आरोप है कि बिल्डर द्वारा प्रदम प्राइड फेज 2 के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले और बाद में फ्लैट की बिक्री कर कब्जा दिया गया और फ्लैट खरीदने वालों की अवैध अध्यासन कराया गया। खंड कार्यालय द्वारा फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकवाने के लिए 26 सितंबर 2022 को सब रजिस्ट्रार द्वितीय सदर तहसील को पत्र प्रेसित किया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा अनाधिक्रत निर्माण गिरवाने का आदेश जारी करते हुए 13 मई 2024 को सील करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद ब्लॉक आई के छत पर बने अलग अलग स्ट्रक्चर, ब्लॉक च के नौ तलों पर बने एक नग फ्लैट, 10 वें पर एक नग फ्लैट , छत और बेसमेंट स्टेयर से लगा एक रुम भी सील किया गया।
खरीदारों की शिकायत पर जांच के मुकदमा
इस मामले में प्रदम प्राइड फेज 2 में फ्लैट खरीदने वालों ने शिकायत की थी इसमें आरोप लगाए कि बिल्डर द्वारा झूठे वायदे किए गए परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र लिए बिना ही अधूरे निमार्ण कार्य प्रतिबंध के बाद भी रजिस्ट्री की गई और निवासियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की शिकायत की गई। इसकी अवर अभियंता राहुल कुमार, सहायक अभियंता संतोष कुमार द्वारा जांच की गई, जांच के आधार पर अधिशासी अभियंता नवजोत सिंह ने बिल्डर अंकुर जैन पर धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।