आगरालीक्स…Agra News: आगरा की बड़ी सुसाइटी में खेलते समय पूर्व सैनिक के बेटे का सुसाइटी के अध्यक्ष के बेटे से झगड़ा हो गया, पूर्व सैनिक की पत्नी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, इलाज के दौरान मौत हो गई, दंपती सहित चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ( Agra News: Couple & two other sentenced to life imprisonment after ex army person wife set on fire, died during treatment#Agra )
आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में पुष्पांजलि ईको सिटी है, इसमें पूर्व सैनिक अनिल कुमार पत्नी संगीता और बेटे के साथ रह रहे थे, 2020 में उनका बेटा आयुष सोसाइटी के अध्यक्ष भरत खरे के बेटे से झगड़ा हो गया। इस दौरान भरत खरे के बेटे के ईंट लग गई, उन्होंने थाने में शिकायत कर दी, पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों के बीच समझौते पर बात बन गई।
पंचायत में पैर छूकर माफी मांगी, केरोसिन डालकर लगाई आग
इस मामले में 11 अक्टूबर 2020 को पंचायत बुलाई गई, आरोप था कि इसमें पूर्व सैनिक की पत्नी संगीता ने भरत खरे और उसकी पत्नी सुनीता खरे व अन्य लोगों के पैर छूकर माफी मांगकर झगड़ा खत्म करने के लिए कहा लेकिन भरत खरे ने राजीनामा के नाम पर 10 लाख रुपये की मांग की। अनिल ने आरोप लगाए कि इस बात से नाराज होकर आरोपियों ने उनकी पत्नी संगीता पर केरोसिन डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया, पत्नी को बचाने में उनके भी हाथ जल गए। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान मौत हो गई। एडीजीसी रुपेश गोस्वामी
ने मामले की पुष्टि के लिए वादी अनिल कुमार, वंदना शर्मा, डॉ. श्रीधर शर्मा, दरोगा मुकेश कुमार चतुर्वेदी, डॉ. आदित्य आनंद, एसओ नरेंद्र कुमार और एसओ उमेश चंद्र त्रिपाठी को अदालत में पेश किया।
दंपती सहित चार को आजीवन कारावास की सजा
इस मामले में एडीजे 15 राजीव कुमार पालीवाल ने भरत खरे, उसकी पत्नी सुनीता, कपिल श्रीवास्तव और सोनू सक्सेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम से दो लाख रुपये वादी को दिलाने के आदेश दिए हैं।
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